उप श्रमायुक्त कार्यालय पटना के अधिकारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वोंका जान बूझ पालन न करने, श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय (नियोजक द्वारा श्रमकानूनों के उल्लंघन) की अनदेखी करने, श्रमिक पक्ष के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैयाअपनाने एवं अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोजक को संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में
सेवा में,
डॉ मनसुख मंडावियामाननीय मंत्री, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
उक्त विषयक शिकायत, हमारी ईमेल दिनांक 24.08.2024 एवं 06.09.2024 के माध्यम से मुख्य श्रमायुक्त महोदय को प्रेषित की गयी थी | शिकायत प्रेषित किये हुए 7 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन CLC कार्यालय ने हमारी शिकायत की कोई प्राप्ति / अन्य सूचना हमें प्रेषित नहीं की हैं| ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत पर कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी है | शिकायत की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए आप सम्बंधित सक्षम अधिकारी को शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्य करने वाले दैनिक मजदूरों का शोषण बंद हो सके | शिकायती ईमेल की कॉपी संलग्न की जा रही है |
नोट : आज भी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की अनेक शाखाओं में पूरे दिन काम करने के बदले में मात्र रूपये 194/- प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाती है | मजदूरी की यह दर 2015 में बैंक के तत्कालीन प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गयी थी, जिसमे आज तक कोई वृद्धि नहीं की गयी है |
डैनियल कुमार सिंह
MIG- 23, कौशलपुरी कालोनी फेज़ 1,
निकट पानी की टंकी
फैजाबाद (अयोध्या)
